जांजगीर-चांपा

फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु फसल बीमा सप्ताह का आयोजन 06 से 12 दिसम्बर तक

जांजगीर-चांपा :- कृषि विभाग जांजगीर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2023-24 के बेहतर एवं सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये बीमा क्रियान्वक कम्पनी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से बीमा रथ का संचालन किया गया है। कार्यालय कलेक्टर जांजगीर परिसर में उप संचालक कृषि श्री एम.डी. मानकर एवं श्री सुनील साहू ई-डिस्ट्रक्ट मैनेजर के द्वारा आज बीमा रथ को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के लालित कुमार राठौर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीमा कम्पनी के जिला प्रतिनिधि धरण प्रधान व बीमा कम्पनी के कर्मचारीगण उपस्थित थें।

उप संचालक कृषि श्री एम.डी. मानकर ने बताया कि बीमा रथ द्वारा फसल बीमा सप्ताह 06 दिसम्बर 2023 से 12 दिसम्बर 2023 तक ग्रामों में किसानों के मध्य जा कर इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस वर्ष किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है, बीमा की इकाई ग्राम स्तर निधारित की गई है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया गया है।

जिला जांजगीर-चाम्पा में रबी में मुख्य अधिसूचित फसल गेहू सिंचित निर्धारित है। गेंहू सिंचित फसल के बीमा के लिये बीमित राशि 26000 प्रति हेक्टेर एवं बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत 390 रू. हेक्टेयर, कृषक अंश निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) एवं गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) कृषको बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता है। ऋणी कृषकों के लिये अधिसूचित फसल के लिये वित्तीय संस्थानों में मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन, प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं कराने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं कृषकों को इसकी सूचना संबंधित बैंक को स्वयं देनी होगी। अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्री पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है।

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