जांजगीर-चांपा

लोकसभा निर्वाचन 2024 सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करें कार्य – सामान्य प्रेक्षक श्री सौरभ स्वामी

 जांजगीर-चांपा :- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जांजगीर-चांपा क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री सौरभ स्वामी, व्यय प्रेक्षक श्री पवन कुमार एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल कुमार रावटे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्र के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के चिन्हांकित वृद्धजन एवं दिव्यांगजनों के डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान करने के दौरान सूचना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सी-विजिल एप या कन्ट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेंगी। लोकसभा स्तर पर भी एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवश्यक है। इस दौरान सी-विजिल, वोटर हेल्प लाईन, सुविधा एवं अन्य आवश्यक पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी 95 लाख रूपए से अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं। इस दौरान खाते के सत्य प्रतिलिपि को भी प्रस्तुत करना है। लेखा पंजी की जांच अभ्यर्थी को लेखा दल से कराना है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्य किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जांजगीर-चांपा अंतर्गत कुल 18 अभ्यर्थियों के मध्य निर्वाचन होगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने बताया कि मतदान कार्य में लगे मतदान कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य श्रेणी अंतर्गत पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई है। भारत निर्वाचन आयोग से स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को डाकमत पत्र की सुविधा प्रदान की गई है।

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