क्राईम (अपराध)जांजगीर-चांपा

105 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार थाना बलौदा पुलिस की कार्यवाही

आरोपी खेदू राम रात्रे पिता स्व सुखी राम उम्र 47 वर्ष निवासी लिमभांठा थाना बलौदा जिला जांजगीर- चांपा

आरोपी के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

जांजगीर चांपा :- श्री विवेक शुक्ला भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में थाना बलौदा पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध करवाई किया गया जिसमें ग्राम लिमभांठा निवासी खेदूराम रात्रे के कब्जे से अलग अलग जरकिन में भरा 105 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 10,500/ रुपए को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध विधिवत धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर दिनांक 19.05.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक कुमार वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा, सउनि प्रतिभा राठौर, प्र0आर0 गजाधर पटनवार, मुकेश यादव, आर0 संतोष रात्रे, श्याम राठौर, हेमंत साहू सराहनीय योगदान रहा।

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