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नगर पंचायत पामगढ़ में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, बिना अनुज्ञप्ति व्यापार पर लगेगा प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम 2025 पूर्ण रूप से लागू

पामगढ़, 5 दिसम्बर 25। नगर पंचायत पामगढ़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम 2025 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापार, सेवा, गतिविधि या वाणिज्यिक संचालन बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के नहीं किया जा सकेगा।

नगर पंचायत द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुकानें, होटल-ढाबा, मिट्टी एवं टेलरिंग शॉप्स, मोबाइल दुकान एवं वाहन सर्विसिंग, किराना दुकानें, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, मसाला केंद्र, गोदाम सहित सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से नगर पंचायत पामगढ़ से व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) प्राप्त करना होगा।

लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया

ट्रेड लाइसेंस हेतु आवश्यक दस्तावेज, निर्धारित शुल्क एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी नगर पंचायत कार्यालय, पामगढ़ में उपलब्ध है। सभी व्यापारी समय रहते अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में संपर्क कर नया लाइसेंस या नवीनीकरण करवा सकते हैं।

नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में जांच के दौरान बिना लाइसेंस पाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी का संदेश

इस संबंध में नगर पंचायत पामगढ़ के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कहा नगर के सुव्यवस्थित विकास, पारदर्शी प्रशासन एवं बेहतर व्यापारिक वातावरण के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति अत्यंत आवश्यक है। सभी व्यापारी भाई-बहन नियमों का पालन करते हुए शीघ्र अपनी अनुज्ञप्ति नवीन अथवा नवीनीकरण कराएं। नगर प्रशासन सभी को सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

नगर पंचायत की अपील

अंत में नगर पंचायत पामगढ़ द्वारा क्षेत्र के समस्त व्यापारियों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि वे नगर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं विकसित बनाने में सहयोग करें तथा समय पर ट्रेड लाइसेंस लेकर उत्तरदायी व्यापारी होने का परिचय दें।

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