
रायपुर, 8 दिसंबर 2025। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि अमित बघेल 6 दिसंबर को सरेंडर करने देवेंद्रनगर थाना पहुंच रहे थे, लेकिन थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड दी गई थी। पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आज पुनः उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। बाद में मूर्ति को पुनः स्थापित कर दिया गया। पुलिस ने अगले दिन राम मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया और उसने नशे की हालत में यह कृत्य किया था।
प्रदर्शन के दौरान अमित बघेल द्वारा अग्रवाल समाज एवं सिंधी समाज के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद मामला और गंभीर हो गया। इसके विरोध में रायपुर, रायगढ़, सरगुजा सहित कई जिलों और अन्य राज्यों में समाज के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
सिंधी समाज की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर
सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाना रायपुर में अमित बघेल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले में गिरफ्तारी और रिमांड की कार्रवाई की गई।




