हथियार से युवक की हत्या, छह आरोपियों को उम्रकैद कोसला में रौताही मेला के दौरान किया था जानलेवा हमला, तत्कालीन थाना प्रभारी ओमप्रकाश कुर्रे की कार्यवाही

जांजगीर पामगढ़ :- पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोसला में रौताही नाच उत्सव के दौरान घातक हथियार से प्राणघातक हमला कर युवक की हत्या करने वाले छह आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना तीन साल पूर्व 22 दिसंबर 2021 की है। अभियोजन के अनुसार 22 दिसंबर 2021 को कोसला निवासी जगदीश्वर प्रसाद कश्यप अपने भाई महेश्वर कश्यप के साथ गांव में लगे रौताही मेले में गया हुआ था। रात 8 बजे के करीब गांव का ही एक व्यक्ति जगदीश्वर के पास पहुंचा और बताया कि उसके भाई महेश्वर से कुछ लोग मेला मैदान में मारपीट कर रहे हैं। इस पर जगदीश्वर तुरंत वहां पहुंचा जहां अजय वर्मा, विजय वर्मा, मिथलेश वर्मा, जितेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र वर्मा एवं ताराचंद उसके भाई महेश्वर और वीर सिंह कंवर, राजेश्वर सिंह कंवर व कलीराम यादव के साथ मारपीट करते हुए चाकू से वार कर रहे थे। जिससे महेश्वर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। गांव के लोगों की मदद से जगदीश्वर ने अपने भाई को मेउभाठा लेकर गए जहां से 108 एंबुलेंस की मदद से पामगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर स्थिति को देखकर सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने महेश्वर को मृत घोषित कर दिया।
जगदीश्वर की रिपोर्ट पर पामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। घायल दिल सिंह, राजेश्वर व कलीराम यादव के इलाज के दस्तावेज इकट्ठा कर थाना प्रभारी ओमप्रकाश कुर्रे ने विवेचना शुरू की और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। गवाह और साक्ष्यों के बयान के बाद दोष सिद्ध होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आरोपी ग्राम पेण्ड्री निवासी अजय वर्मा पिता दूजराम, जितेन्द्र वर्मा पिता दूजराम, विजय वर्मा पिता दूजराम, सूरज वर्मा पिता पूरनलाल, मिथलेश वर्मा पिता हुलासराम और ताराचंद कश्यप पिता राजेश को धारा 148 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 302, 149 के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 307, 149 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक जांजगीर चंद्रप्रताप सिंह ने की।