मंगला चौक से उसलापुर ब्रिज तक की बहु प्रतीक्षित सड़क बनी निगम के गले की फांस

अतिक्रमण दस्ते पर लग रहे हैं भेदभाव के आरोप
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक आदेश के अनुसार मंगला चौक से उसलापुर ब्रिज तक सड़क पर किए गए अतिक्रमण को नगर निगम के द्वारा हटाया जाना था व सड़क का चौड़ीकरण किया जाना था। बिलासपुर नगर निगम की छवि कछुआ चाल के लिए मशहूर है अपनी छवि के अनुरूप ही निगम ने कहीं का अतिक्रमण हटाया और कहीं का अतिक्रमण नहीं हटाया अब बीते 2 दिनों से निगम पुनः अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही है। जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है उन्होंने निगम के अतिक्रमण दस्ते पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
प्रभावित लोगों का कहना है कि भवन निर्माण शाखा के अभियंता सुरेश शर्मा ने आर्थिक लेन देन कर किसी का निर्माण कम और किसी का निर्माण ज्यादा तोड़ दिया है। 24 मीटर का क्या मापदंड है यह भी स्पष्ट नहीं है।मौके पर देखने से अतिक्रमण की कारवाही संदेह के दायरे में है।निगम ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो अब सड़क न बनाने का ठीकरा सड़क ठेकेदार के सर फोड़ा जा रहा है और दलील दी जा रही है कि ठेकेदार द्वारा जिस तरफ का अतिक्रमण हटाया जा चुका था वन्हीं का सड़क निर्माण कर देना चाहिए था जो कि पूरी तरह से आधार विहीन है।निगम पर कोर्ट की अवहेलना का दोष तो बनता ही है साथ ही अब अतिक्रमण दस्ते व भवन निर्माण शाखा पर जांच भी होनी चाहिए।हमारी टीम ने भवन निर्माण अभियंता सुरेश शर्मा से लगातार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन उठाने के बजाय बंद कर दिया है।