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चहेते ठेकेदार को लाभ दिलाने CMO ने निविदा जारी करता तिथि को ही बना दिया अंतिम तिथि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मनमानी चरम सीमा पर, नगर पंचायत पामगढ़ का मामला

देवेन्द्र यादव रायपुर :- जांजगीर चाम्पा जिले के नगर पंचायत पामगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर फिर एक बार गंभीर आरोप लगा है और इस बार आरोप निविदा आमंत्रित में 19 मार्च को कार्यालय नगर पंचायत पामगढ़ से मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना जारी किया गया हैं जिसमे मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निविदा प्रपत्र की मांग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने 19 मार्च 2025 को ही अंतिम तिथि दिया गया है इससे साफ जाहिर होता है की मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अपने काम के प्रति कितने लापवाही बरत रहे है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि इस बार आरोप लगाने वाले सत्ताधारी दल के पार्षद ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी की लापरवाही के बरे में बताया पार्षद ने कहा कि बिना जानकारी के ही चहेते ठेकेदार को इसका टेण्डर देने के कारण ऐसे किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी किस तरह मनमानी कर रहीं हैं।

 

कुछ दिन पहले शिलालेख पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नाम के ऊपर अपना नाम का स्टिकर लगवा दिए थे ज्ञात हो कि पामगढ़ में जब नगर पंचायत का गठन हुआ प्रथम मनोनीत नगर पंचायत अध्यक्ष तेरस राम यादव थे और नगर पंचायत सीएमओ दीपक शर्मा बनाया गया था इनका कार्यकाल जून 2024 से शुरू हुआ था प्रशासनिक फेर बदल के बाद सितंबर माह में ब्रज मोहन सिंह परस्ते को पामगढ़ नगर पंचायत सीएमओ की जिम्मेदारी मिली, लेकिन नगर पंचायत के अंदर लगे सिला लेख पर पूर्व नगर पंचायत सीएमओ दीपक शर्मा का नाम अंकित है जिसको वर्तमान सीएमओ के द्वारा उनके नाम के ऊपर स्टीकर चिपकाकर अपना नाम अंकित करना यह कृत्य घोर लापरवाही किया गया था।

नगर पंचायत में निविदा आमंत्रण सूचना निकाला गया था जो लिपिकी त्रुटि के कारण हो गया था उसका तिथि सुधार कर नया जारी किया जाएगा।

ब्रजमोहन सिंह परस्ते

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

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