देश-विदेशनई दिल्ली

सिंधु जल संधि निलंबित, जानिए पाकिस्तान के खेतों, शहरों और बिजली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा…

नई दिल्ली :- सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ़ अपनी अब तक की सबसे साहसिक प्रतिक्रिया में, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया है, जिससे 64 साल पुराना जल-बंटवारा समझौता समाप्त हो गया है, जो युद्धों, संकटों और दशकों की शत्रुतापूर्ण कूटनीति के बावजूद कायम रहा।

यह कदम पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे. जांचकर्ताओं द्वारा हमले के लिए “सीमा पार संबंधों” का पता लगाने के बाद, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सर्वोच्च निकाय – कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) द्वारा इस निर्णय को मंज़ूरी दी गई

एक संधि जो युद्धों के दौरान भी कायम रही…

1960 में हस्ताक्षरित और विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई सिंधु जल संधि दुनिया के सबसे टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय जल-बंटवारे के ढाँचों में से एक है. यह सिंधु बेसिन में छह नदियों के उपयोग को नियंत्रित करता है:

  •  पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास, सतलुज (भारत को आवंटित)
  •  पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम, चिनाब (पाकिस्तान को आवंटित)

संधि के तहत, भारत को सिस्टम के 20% पानी पर अधिकार प्राप्त हुआ – लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) या 41 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) सालाना – जबकि पाकिस्तान को 80%, लगभग 135 MAF या 99 bcm मिला. भारत को जलविद्युत जैसे गैर-उपभोग उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति है, लेकिन वह प्रवाह को रोक या महत्वपूर्ण रूप से बदल नहीं सकता है

पाकिस्तान के लिए निलंबन विनाशकारी क्यों है

  • — पाकिस्तान के लिए, सिंधु प्रणाली न केवल महत्वपूर्ण है – यह अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है
  • — पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि – लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर – सिंधु प्रणाली के पानी पर निर्भर है
  • — इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो देश की कृषि रीढ़ की हड्डी को शक्ति प्रदान करता है
  • — यह प्रणाली 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण-पोषण करती है, जिसमें पाकिस्तान में सिंधु बेसिन की 61% आबादी रहती है
  • — प्रमुख शहरी केंद्र- कराची, लाहौर, मुल्तान- इन नदियों से सीधे अपना पानी खींचते हैं
  • — तरबेला और मंगला जैसे जलविद्युत संयंत्र भी निर्बाध प्रवाह पर निर्भर हैं

यह प्रणाली पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान देती है और गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों का समर्थन करती है. पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे अधिक जल-तनाव वाले देशों में से एक है, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता तेजी से घट रही है. यदि भारत सिंधु, झेलम और चिनाब से प्रवाह को काट देता है या काफी कम कर देता है, तो इसका प्रभाव तत्काल और गंभीर होगा:

  • — खाद्य उत्पादन ध्वस्त हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है
  • — शहरी जल आपूर्ति सूख जाएगी, जिससे शहरों में अशांति पैदा होगी
  • — बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे उद्योग और घर ठप हो जाएंगे
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण चूक, बेरोजगारी और पलायन बढ़ सकता है।

भारत का यह निर्णय पाकिस्तान के प्रति उसके दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है. जबकि नई दिल्ली ने पिछले हमलों के बाद IWT पर “पुनः विचार” करने की धमकी दी थी, यह पहली बार है जब संधि को औपचारिक रूप से निलंबित किया गया है. समय जानबूझकर तय किया गया है: यह कदम पाकिस्तान को उस जगह पर चोट पहुँचाता है जहाँ उसे सबसे अधिक नुकसान होता है – कृषि, भोजन, पानी और ऊर्जा सुरक्षा।

जबकि भारत अपनी आवंटित नदियों से 33 MAF का उपयोग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कृषि और जलविद्युत के लिए करता है, पाकिस्तान के प्रवाह को प्रभावित करने की इसकी क्षमता सामान्य संधि शर्तों के तहत सीमित है. IWT को निलंबित करने से वह सीमा हट जाती है – नियंत्रण फिर से भारत के हाथों में आ जाता है।

पाकिस्तान ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन प्रवाह में किसी भी तरह की बाधा से कूटनीतिक तनाव, कानूनी चुनौतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयास, विशेष रूप से विश्व बैंक को शामिल करने की संभावना बढ़ जाएगी।

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