
बिलासपुर। अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच अब स्थानीय स्तर पर भी असर दिखने लगा है। ईरान–इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर संभावित दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर डिब्बों या अन्य पात्रों में डीजल देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा।
जरूरी एवं संवेदनशील सेवाओं को छोड़कर अन्य उद्योगों को डीजल की आपूर्ति नहीं होगी। वहीं, विशेष परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के SDM या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही ईंधन मिल सकेगा।
कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पहले की खपत के औसत के आधार पर सीमित मात्रा में की जाएगी और इसका अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा।
प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल पंपों के CCTV कैमरों की नियमित जांच होगी और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अवैध परिवहन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के पालन के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है, जो जिलेभर में लगातार निरीक्षण करेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और सभी को इसका सख्ती से पालन करना होगा।



