अवैध संबंध के चलते कर दी हत्या आरोपी को आजीवन कारावास
जांजगीर चांपा :- पत्नी से अवैध संबंध के चलते आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त फैसला सत्र न्यायाधीश सुरेश जून से सुनाया। इस संबंध में लोक अभियोजक जांजगीर राजेश पाण्डेय से मिली जानकारी के अनुसार बद्री प्रसाद यादव ने बताया कि घटना दिवस के पूर्व आरोपी गौतम साहू को उसके नाम एवं चेहरे से उसके बचपन से जानता पहचानता है आरोपी गौतम और संतु आपस में दोस्त थे। वर्ष 2021 के दिन की बात है, रात्रि 11-12 बजे वे लोग अपने घर में सोये हुए थे, उसका लड़का संतु अपने दोस्त गौतम के घर में गया हुआ था उसे उसकी बहू किरण ने बताया था कि आरोपी गौतम ने फोन करके उसके पुत्र संतु को अपने घर बुलाया था। आरोपी के भाई उनके घर आकर उन लोगों को यह बताया था कि संतु उसके घर में है तब वे सभी आरोपी के घर जाकर देखे कि आंगन में उसका बेटा संतु जमीन पर लेटा था। उसके पीट और बगल में चोट के निशान थे। गौतम ने यह कहा कि उसने आरोपी को अपनी पत्नी के साथ सेप्टीक के पास देखा था, इसलिए उसने मृतक संतु को मारा है उस समय वहां पर आरोपी गौतम का भाई चुटाली, लक्ष्मी प्रसाद, उद्यो फिरत, मुकेश, आकाश इत्यादि अन्य व्यक्ति मौजूद थे।
मृतक संतु
इस कारण से उन लोगों ने घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं किये थे वे लोग उसके पति संतु को लेकर घर आ गये थे। घर वह अपने पति से पूछा तब उसके पति • नें बताया कि उसे झूठ बोलकर बुलाया गया था और गौतम ने पीछे से उसे मारकर नीचे गिरा दिया और फिर उसके परिवार के अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट किया। इसी रंजिश के चलते आरोपी गौतम साहू मौके की तलाश में था। मौका मिलते ही हत्या करने की नियत से घर में रखे डंडा से संतु के सिर में दो तीन बार वार किया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गौतम साहू को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की पैरवी लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने की।