कुर्मी धर्मशाला को तोड़े जाने के मामले में उच्चन्यायालय ने कलेक्टर जांजगीर को शपथपत्र प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

शिवरीनारायण:- छत्तीसगढ़ कनौजिया कुर्मी समाज शिवरीनारायण पंजीयन क्रमांक -122202087392 के अध्यक्ष दशरथलाल कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शिवरीनारायण प्रवास पर कनौजिया कुर्मी धर्मशाला शिवरीनारायण में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराये जाने हेतु घोषणा किया गया था उक्त के परिपालन में कार्यालय नगरपंचायत शिवरीनारायण द्वारा प्राकलन तैयार किया गया जिसमे पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाए जाने की बात कही गई तब दशरथलाल कश्यप एवं समाज के अन्य सदस्यों ने लिखित में आवेदन नगरपंचायत शिवरीनारायण सीएमओ एवं जांजगीर कलेक्टर को दिया कि पुराना भवन हमारे समाज के बुजुर्गों ने बनाया है और भवन दोमंजिला है नीचे भवन में 4 दुकानें है जिसमे से किराया आता है ऊपर पहला मंजिल समाजिक बैठक के लिए है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है इसे न तोड़ा जाय मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप अतिरिक्त कक्ष का निर्माण धर्मशाला के पीछे जो समाज की जमीन है उसमें नए भवन का निर्माण जो सर्वसुविधा युक्त हो किया जाए। आवेदन पर जिला कलेक्टर ने तकनीकी जांच दल का गठन किया एवं विस्तृत जानकारी 7 दिवस के भीतर प्रेसित करने का आदेश संयुक्त जांच दल को दिया। जांच दल की प्रतिवेदन आने के पूर्व ही दिनांक 15-05-2023 को धर्मशाला को तोड़कर नया बनाने हेतू कार्यालय नगरपंचायत शिवरीनारायण द्वारा निविदा आमन्त्रित की गई ।आवेदनकर्ता दशरथलाल को सूचना दिए बिना 23-05-2023 को जांचदल धर्मशाला में उपस्थित हुए और पंचनामा तैयार किया गया तब दशरथलाल एवं समाज के अन्य सदस्यो पुनः आवेदन किया कि जांच उनके समक्ष की जावे लेकिन धर्मशाला को तोड़े जाने की प्रकिया को जारी रखते हुए 28-06-2023 को मोहगांव बरपालीकला जिला सक्ति निवासी रविशंकर साहू को निविदा दे दी गयी ।इस बात से छुब्ध होकर छत्तीसगढ़ कनौजिया कुर्मी समाज शिवरीनारायण के अध्य्क्ष दशरथलाल कश्यप एवं समाज के सदस्यों ने उच्चन्यायालय में निविदा के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल कीया। याचिका के सुनवायी मुख्यन्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं जस्टिस नरेश कुमार चन्द्रवंशी के युगल पीठ में हुई एवं युगलपीठ ने कलेक्टर जांजगीर चाम्पा को कुर्मी धर्मशाला के निर्माण के सम्बंध में सपथ पत्र अगली सुनवाई तारीख को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए छत्तीसगढ़ कनौजिया कुर्मी समाज शिवरीनारायण की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार दुबे एवं विकास श्रीवास्तव और आकाश श्रीवास्तव ने पैरवी की।