कवर्धा, 20 फरवरी 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे द्वारा छत्तीसगढ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत लोकहित में स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए कबीरधाम जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 16 फरवरी से आगमी आदेश तक पर्यन्त रहेगा। इस अवधि में विशेष समारोह, सम्मेलन, विवाह एवं अन्य सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।