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NEET परीक्षा का पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करे , सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली :- NEET-UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NTA को पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन डालने का आदेश दिया है. कोर्ट ने NTA से कहा है कि वह उम्मीदवारों की पहचान को छिपाते हुए शहर-वार और केंद्र-वार रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे

मामले की सुनवाई करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हर सेंटर के लिए अलग-अलग रिजल्ट घोषित किया जाएं. शुक्रवार शाम 5 बजे तक रिजल्ट जारी हो जाए. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. इस दौरान बिहार पुलिस और EOW की भी रिपोर्ट CJI ने मांगी है. सुनवाई के दौरान NTA ने कोर्ट को बताया कि NEET-UG की काउंसलिंग की शुरुआत 24 जुलाई से हो जाएगी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि परीक्षा केंद्रों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केंद्रवार रिजल्ट नंबरों के पैटर्न के बारे में बताएगा. CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक होना एक फैक्ट है, क्योंकि परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध था. CJI ने कहा, “…हमें केंद्रवार देखना चाहिए कि अंकों का पैटर्न क्या है? अंत में अगर याचिकाकर्ता असफल होते हैं, तो हमें संतुष्टि होगी.” कोर्ट में आज हुई सुनवाई से पहले परीक्षा को आयोजित करने वाले एनटीए ने बताया था कि परीक्षा को कंडक्ट करवाने में कोई भी सिस्टमैटिक विफलता नहीं थी. NTA ने कहा था, ”याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं कि सिस्टैमैटिक विफलता हुई है क्योंकि उम्मीदवारों ने केवल टॉप कैटेगरी में अभूतपूर्व नंबर हासिल किए हैं, जोकि गलत हैं और इसलिए उनका खंडन किया जाता है.”

 

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