क्राईम (अपराध)छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वालाआरोपी को किया गिरफ्तार थाना नवागढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही

आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2) , 65(1) bns , 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

 आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल को किया गया बरामद

आरोपी आदित्य टंडन निवासी राछा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा

जांजगीर चांपा :- थाना नवागढ़ क्षेत्र की नाबालिक बालिका दिनांक 16.11.2024 को सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी जो घर वापस नहीं आई है जिस पर से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के संदेह में थाना नवागढ़ में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 469/24 धारा 137(2) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया ।

नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में अपहृता का लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इसी क्रम में मुखबिर सूचना मिला कि अपहृता को आरोपी आदित्य टंडन नाम का व्यक्तिअपने साथ रायगढ़ तरफ ले गया है कि सूचना पर *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप* के कुशल मार्गदर्शन में तत्काल थाना स्तर से टीम गठित कर रायगढ़ तरफ भेजा गया था। पातासाजी के दौरान आरोपी आदित्य टंडन निवासी नवागढ़ के पास से अपहृता को रायगढ़ से बरामद किया जाकर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो अपहृता के द्वारा बताई कि आरोपी आदित्य टंडन के द्वारा शादी करने का झांसा देकर मोटर सायकल से रायगढ़ तरफ ले गया था और जबरन दैहिक शोषण किया। प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 65 (1) BNS, 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22.11.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा, उपनिरी. रमेश एक्का, आरक्षक बलराम यादव, टुकेश्वर डनसेना, कुलदीप खूंटे एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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