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उच्च शिक्षा विभाग ने लागू की अतिथि व्याख्याता नीति, जानिए कौन सी विशेषताएं हैं शामिल

रायपुर :- छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने गेस्ट लेक्चरर्स के लिए अतिथि व्याख्याता नीति (Guest Lecturer Policy) लागू कर दी है. इसकी घोषणा करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर प्रसन्ना ने बताया कि अतिथि व्याख्याता नीति में कई विशेषताएं शामिल की गई हैं, जिनका उद्देश्य अतिथि व्याख्याताओं के कार्य और मानदेय में सुधार करना है।

अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer Policy) नीति के मुख्य बिंदु :-

वेतन संरचना: यूजीसी मानदंडों को पूरा करने वाले शिक्षकों का प्रति माह वेतन 50,000 रुपये और खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन का वेतन 40,000 रुपये होगा.

नियुक्ति की अनुमति: लाइब्रेरियन और खेल अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है.

निरंतरता: यूजीसी मानदंडों को पूरा करने वाले अतिथि व्याख्याताओं को हर साल रिक्ति के रूप में विचार करने और विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें बनाए रखा जा सकता है.

स्थापना के लिए पात्रता: यदि नियमित शिक्षक की पोस्टिंग के कारण यूजीसी मानदंड पूरा करने वाले शिक्षक को हटाना पड़ता है, तो वह स्थापना के लिए पात्र होगा.

समय सीमा: अतिथि व्याख्याताओं को 11 महीने तक रखा जा सकता है.

अधिकारिक कार्य: उन्हें प्रिंसिपल द्वारा दिए गए अन्य आधिकारिक कार्य करने होंगे.

परीक्षक की भूमिका: अतिथि व्याख्याताओं को आंतरिक और बाहरी परीक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

छुट्टी का अधिकार: अतिथि व्याख्याताओं को पीएचडी और मातृत्व अवकाश के लिए 180 दिनों की छुट्टी का अधिकार होगा.

देखें PDF :-

Guest-Lecturer-policy-2024-1

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