आबकारी विभाग की कार्रवाई अवैध परिवहन करने पर 12.60 बल्कलीटर मदिरा जप्त
राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं और परिवहनकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा परिवहन की सूचना मिलने पर बिना सर्च वारंट के आबकारी विभाग द्वारा आबकारी जांच चौकी बोरतलाव में नाका लगाकर अवैध मदिरा जप्ति की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में ग्राम तोतलभर्री निवासी विमल टेकाम एवं लोकनाथ नेताम से से एक हरे रंग के बोरी में भरकर रखे 70 नग पाव देशी दारू संत्री केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 12.60 बल्कलीटर मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करना पाया गया। अवैध मदिरा एवं वाहन को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 36 एवं 59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त डोंगरगढ़ श्री यीवरेश कुमार एवं आबकारी मुख्य आरक्षक श्री लालसिंह राजपूत एवं श्री भगत राम उइके उपस्थित रहें।