शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार थाना जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही
आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2) (एन), 506,450 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
नाम आरोपी रमाकांत पाटले उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड 05 पुराना पोस्ट आफिस के पास बिरगहनी थाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा
जांजगीर चांपा :- पीड़िता दिनांक 19.10.24 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2022 माह दिसम्बर में रेल्वे स्टेशन चांपा में प्रार्थिया कि मुलाकात बिरगहनी निवासी रमाकांत पाटले से हुई थी इसी दौरान एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया था। दोनो फोन से बातचीत किया करते थे। आरोपी द्वारा प्रार्थिया को बोला कि वह मार्केटिंग कंपनी महादेव एप में काम करता है, जिसमें काम दिलवांउगा और एक साथ काम करेंगे बोला था। इसी दौरान आरोपी द्वारा प्रार्थिया को शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया और धमकी देते हुये बोला कि अगर इस बात को किसी को बतायेगी तो जान से मार दूंगा तथा प्रार्थिया को बोला था कि जंहा भी बुलाऊंगा वहां आना पड़ेगा कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध अपराध क्रमांक 801/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में अरोपी रमाकांत पाटले को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 15.11.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, ASI राम प्रसाद बघेल, आरक्षक वीरेंद्र भैना एवम थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।