
रायपुर 04 जुलाई 2025। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पामगढ़ की प्राचार्य श्रीमती एन.जे. एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बच्चों के एडमिशन के नाम पर ₹15,000 से ₹20,000 तथा टाई-बेल्ट के नाम पर ₹300 प्रति विद्यार्थी की अवैध वसूली के आरोपों की जांच में दोषी पाए जाने के बाद की गई है।
ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल पर पालको द्वारा शिकायत किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की शिकायत मिलने पर जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्रीमती एक्का द्वारा छात्रों से अनियमित रूप से शुल्क लिया गया, जबकि शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश नि:शुल्क दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
राज्य शासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना है। इसके आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ शासन के अपर सचिव संगीता भोले द्वारा 4 जुलाई 2025 को जारी की गई है। निलंबन आदेश की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा को भेजते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।