बड़ी राहत: कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को मिली सशर्त जमानत, आज शाम होंगे जेल से रिहा

जांजगीर-चांपा, 14 जनवरी 26। किसान से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है और आज शाम उन्हें जिला जेल से रिहा किया जाएगा।
विधायक साहू को पहले 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल में रखा गया था। जमानत आदेश मिलने के बाद समर्थकों में खुशी और उत्साह का माहौल है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल में जाकर विधायक साहू से मुलाकात की थी, जिससे राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई थी।
मामले की जानकारी
बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाने में धारा 420, 467, 468, 471, 34 IPC के तहत मामला दर्ज है। पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने जांच के लिए टीम गठित की थी, जिसमें सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पांडेय और उप निरीक्षक उमेंद्र मिश्रा शामिल थे। जांच के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद CJM न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया। विधायक साहू ने रेगुलर बेल का आवेदन दिया था, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था।
किसान से 42.78 लाख की धोखाधड़ी का आरोप
एफआईआर के अनुसार, मामला 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर के रूप में कार्यरत विधायक साहू से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर क्रेडिट कार्ड के जरिए 42.78 लाख रुपये की राशि निकाल ली।
न्यायालय से जमानत मिलने के बाद विधायक साहू आज शाम जिला जेल से रिहा होंगे, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।




