
रायपुर। होली पर्व के मद्देनज़र राज्य सरकार ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में 4 मार्च 2026 को होली के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। इस दिन देशी-विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, बार और शराब से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने या अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिलने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार, जिला आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि होली का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सौहार्द, भाईचारे के साथ जिम्मेदारीपूर्वक होली का उत्सव मनाएं।




