सक्ती

1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानून के विषय में जैजैपुर में विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित

सक्ती :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन कानून के लिए जागरूकता लाने जिले में विकासखंडवार कार्यशाला आयोजित किए जा रहे है। इसी क्रम में आज जैजैपुर जनपद पंचायत सभाकक्ष में विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई l कार्यशाला में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में अपर कलेक्टर द्वारा निर्धारित ट्रेनरों द्वारा पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि 26 जून को जनपद पंचायत मालखरौदा सभाकक्ष में नए कानून के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसी क्रम में 28 जून को सुबह 11 बजे से जनपद पंचायत डभरा के सभाकक्ष में तथा 29 जून को सुबह 11 बजे से सामुदायिक भवन सक्ती में नए कानून के लिए जागरूकता के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

जनपद पंचायत जैजैपुर के सभाकक्ष में आज आयोजित कार्यशाला में उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री चितरंजय पटेल ने बताया की नवीन भारतीय कानून भारतीय अध्यात्म और भागवत गीता के श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ से प्रेरित है, यह व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने बताया कि भारतीय अध्यात्म व संस्कृति में प्रारंभ से ही राजसत्ता साधुओं अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के कटिबद्ध रहा है तथा शुरू से ही नियम व कानूनों में समयानुकूल परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया हैं। इसलिए उससे सशंकित होने के बजाय उसका अध्ययन कर कानून को जानें तथा उसे आत्मसात कर उसका समुचित परिपालन सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। आज उच्च न्यायालय अधिवक्ता श्री चितरंजय पटेल ने नवीन कानून के सदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यशाला में वक्ता के आसंदी कहा कि हर नई बात या कानून बिना पर्याप्त जानकारी के असहज और कठिन लगती है पर जैसे ही उसका ज्ञान हासिल कर लेते हैं वह उतना ही सहज और सरल प्रतीत होता है अतः हम सब इन नए कानूनों से विचलित अथवा भ्रमित होने के बजाय भलीभांति जानकारी उपरांत परिपालन सुनिश्चित करें।

विदित हो कि मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एक जुलाई से प्रवर्तनीय नवीन कानून के प्रचार प्रसार व जागरूकता लाने प्रदेश भर में कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसी तारतम्य में जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज जैजैपुर के जनपद पंचायत सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नगर निरीक्षक सुनीता नाग बंजारे ने प्रोजेक्टर के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता एवम् भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दिया तो वहीं निरीक्षक जितेंद्र कोशले ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदलाव को विस्तार से बताया। अनुविभागीय दंडाधिकारी अरुण सोम ने कार्यक्रम के समापन पर आयोजन को सफल बनाने के लिए उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अतिथि वक्ताओं के प्रति साधुवाद प्रगट किया। आज के इस कार्यशाला में नगर पंचायत अध्यक्ष श्री सोनसाय सेवांगन, एसडीएम सक्ती श्री अरूण सोम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री वर्षा, तहसीलदार लक्ष्मीकांत कोरी, नायब तहसीलदार भीष्म पटेल, वरिष्ठ अधिवक्त सुभाष शर्मा सहित क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि, पंचायतपदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व मीडिया के लोगों की गरिमामय सहभागिता रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
× Click to send News