क्राईम (अपराध)जांजगीर-चांपा

12 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार थाना नवागढ़ पुलिस की कार्यवाही

आरोपी संजू चौहान उर्फ कालू पिता राम जी चौहान उम्र 24 निवासी वार्ड नंबर 15 सेठी नगर शिवरीनारायण थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

जांजगीर चांपा :- श्रीमान विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना नवागढ़ पुलिस को जरिए मुखबीर सूचना मिला की एक व्यक्ति राछा भाटा अंबेडकर चौक के पास एक लाल काले रंग के बैग में हाथ भट्टी का बना कच्ची महुवा शराब रखा है की सूचना पर रेड कार्रवाई कर आरोपी संजू चौहान उर्फ कालू निवासी वार्ड नं 15 सेठी नगर शिवरीनारायण के कब्जे से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1800 रुपय को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमाक 633/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी नवागढ़, प्रधान आरक्षक मथुरा प्रसाद केशी , आरक्षक, संजय टंडन, अनिल कुर्रे एवं थाना नवागढ़ स्टॉप का सराहनीय योगदान रहा।

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