घर अंदर घुस गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना पामगढ़ पुलिस को मिली सफलता कार्यवाही
नाम आरोपी शिरोमणी मधुकर पिता दीनदयाल मधुकर उम्र 39 वर्ष साकिन मेउभांठा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छ. ग.
आरोपी के विरूद्ध धारा 333, 296, 351 (2) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
जांजगीर चांपा :- थाना पामगढ़ क्षेत्र की पीड़िता द्वारा रिपार्ट दर्ज कराई की दिनांक 04.10.2024 को प्रार्थिया अपने पिता जी मां एवं भाई के साथ अपने घर में थी तभी सुबह करीब 8:40 बजे घर के सामने गाली गलौज करने का आवाज सुनकर बाहर निकले तो देखी की शिरोमणि मधुकर डंडा लेकर खड़ा हुआ था और प्रार्थिया को मां-बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा था जिसे पूछी क्यों गाली दे रहे हो तो तुम मुझे शराब में पकड़वाये हो जेल भेजी हो तुमको आज नहीं छोडूंगा बोलकर घर के दरवाजे को धक्का लगाकर घर अंदर घुसकर सभी लोगों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ में रखे डंडा से मारपीट कर रहा था की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 394/2024 धारा 333, 296, 352 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहन निरीक्षण घटना स्थल साक्ष्य संकलन पर अपराध घटित होना पाया गया जो आरोपी शिरोमणी मधुकर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया आरोपी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक नग लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया है आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 09.10.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे उप निरी मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, स. उ. नि. संतोष बंजारे, म. प्रधान आर. बलमती यादव एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा.