छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

जिले में नवागढ से 79 ग्राम पंचायत, अकलतरा 56 एवं पामगढ 01 नगर पंचायत, नवागढ 01 नगर पंचायत किया गया बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित

10 दिवस के भीतर दावा-आपत्ति आमंत्रित

     जांजगीर-चांपा 26 दिसम्बर 2025/ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार ऐसे ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायो में जहां विगत दो वर्षाे में बाल विवाह का प्रकरण ना हुआ हो, उन्हे बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किया जाना है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जांजगीर-चांपा में जिले में विकासखंड नवागढ से 79 ग्राम पंचायत, अकलतरा 56 एवं पामगढ 01 नगर पंचायत, नवागढ 01 नगर पंचायत में नियमानुसार विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण नही होने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुये है। (नवागढ के शेष 16 (अमोदा, अवरीद, बुडेना, कचंदा, कनसदा, कर्रा, कटौद, खिसोरा, नवापारा, नेगुरडीह, पिथमपुर, रिंगनी, तेंदुआ, ठाकुरदिया, टुरी, उदयभाठा) ग्राम पंचायत एवं बलौदा के 01 (शिवनी) ग्राम पंचायत को छोडकर) समस्त ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाकर प्रमाण पत्र जारी करना है।

इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्थान को किसी भी प्रकार की अपत्ति हो या कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो वे विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सायं 5.30 बजे तक, लिखित रूप में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!