
पामगढ़ :- पामगढ़ स्थित छत्तीसगढ़ ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 8वीं की एक नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने विद्यालय की एक शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
FIR में दर्ज विवरण के अनुसार, घटना 20 जनवरी 2026 को विद्यालय समय के दौरान की है। छात्रा को स्कूल कार्यालय में बुलाया गया, जहां आरोप है कि शिक्षिका द्वारा लकड़ी की छड़ी से दोनों पैरों की पिंडलियों तथा दोनों हाथों की हथेलियों पर बेरहमी से मारपीट की गई। यही नहीं, मारपीट के दौरान छात्रा को यह कहकर जान से मारने की धमकी भी दी गई कि यदि उसने इस घटना की जानकारी किसी को दी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
परिजनों के अनुसार, घटना के बाद छात्रा मानसिक रूप से भयभीत अवस्था में घर लौटी और पूरी घटना बताई। इसके पश्चात परिजन उसे लेकर थाना पामगढ़ पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 296, 351(2) एवं 116(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है तथा सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। इधर, इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में अभिभावकों में गहरा आक्रोश और चिंता व्याप्त है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा निंदनीय और अस्वीकार्य है।
यह घटना स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की जवाबदेही और शारीरिक दंड की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लोगों की मांग है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी के विरुद्ध सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक अपने पद का दुरुपयोग करने का साहस न कर सके।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूर्ण होने के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।




