100 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, अकलतरा पुलिस की कार्यवाही

आरोपी इतवारी भार्गव उम्र 32 वर्ष निवासी गुरूघासीदास मोहल्ला अकलतरा थाना अकलतरा
आरोपी के विरूद्ध 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चांपा :- जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में थाना अकलतरा पुलिस को दिनांक 29.11.2023 को मुखबीर सूचना मिला की गुरूघासीदास मोहल्ला अकलतरा में इतवारी भार्गव द्वारा भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखा है की सूचना पर रेड कार्यवाही किया तो जिसके मकान अंदर के एक कमरे में नीले रंग के 50-50 लीटर क्षमता वाले 02 नग प्लास्टिक के डिब्बा रखा मिला है जिसमें 100 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 16,000/- रूपये मिला जिसके कब्जे से बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 611/2023 धारा 34 (2) आब.एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी इतवारी भार्गव साकिन गुरूघासीदास मोहल्ला अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर आबकारी एक्ट का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 29.11.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक टी.एस.पट्टावी,उप निरी.लालन पटेल, सउनि अरूण सिंह, आरक्षक शशीकांत कश्यप, रामगोपाल बरेठ, शेषनारायण साहू राजेश कश्यप बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा।