नबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार थाना जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही

आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2) (एन) भा.द.वि. 06 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
नबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
नाम आरोपी अजय कुमार यादव पिता जग्गूराम यादव उम्र 22 वर्ष निवासी बाजार पारा जगमहंत थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा
जांजगीर चांपा :- पीड़िता का आरोपी अजय यादव से जान पहचान होने से आरोपी एवं पीड़िता एक दुसरे से मोबाईल से बातचीत करने लगा। इसी दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करूंगा कहने लगा और अपने झांसे में लेकर जबरन दैहिक शोषण किया। पीड़िता शादी करने के लिये कहा तो आरोपी द्वारा मना किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 609/2024 धारा 376 (2) (एन) भा.द.वि. 06 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभिरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा के निर्देशन में तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से टीम गठित किया गया। इसी क्रम में *अति. पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल* के मार्गदर्शन में आरोपी को थाना जांजगीर पुलिस द्वारा पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार करने एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 19.07.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सउनि रामप्रसाद बघेल, प्रआर आलोक शर्मा, आर. दिलीप सिंह एवं विरेन्द्र भैना का सराहनीय योगदान।