नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण् कर ले जाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार चांपा पुलिस की कार्यवाही
आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),96,64(2)(ड) BNS 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
आरोपी विकास केवट पिता रामदुलारी केवट उम्र 23 निवासी रोगदा थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा
जांजगीर चांपा :- प्रार्थीया दिनांक 23.09.2024 को थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई की इसकी नाबालिक बालिका दिनाक 22/09/24 को रात्रि घर से बिना बताए कही चली गई है जिसकी आस पास पता तलास किए पता नही चला की रिपोर्ट पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 405/ 24 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस द्वारा नाबालिक बालिका की लगातार पतासाजी की जा रही थी।
अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल एवम SDOP चाम्पा श्री यदुमणी सिदार के कुशल मार्गदर्शन में अपहृता बालिका को आरोपी विकास केवट निवासी रोगदा अकलतरा के पास से एवम घटना में उपयोग स्कूटी एक्टिवा CG 11 AV 6813 को बरामद किया जाकर अपृहता की महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो अपने कथन में आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करना बताए जाने से प्रकरण में धारा 96,64(2)(ड) BNS एवम 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।
प्रकरण के आरोपी विकास केवट पिता रामदुलारी केवट उम्र 23 निवासी रोगदा थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 25.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरी. डा. नरेश कुमार पटेल थाना प्रभारी चांपा, उनि सिलमानी टोप्पो, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जयसवाल, आर डिकेस्वर साहू , नितिन दिवेदी, छोटे लाल अज्जगले, आकाश कालोसिया, का सराहनीय योगदान रहा।