जांजगीर-चांपा

अस्थाई फटाखा अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण 20 अक्तूबर से 3 नवम्बर तक

जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, संबंधित अनुविभाग के एसडीएम को किया अधिकृत

जांजगीर-चांपा :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश छिकारा द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों के लिए जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी दीपावली त्यौहार हेतु अस्थायी फटाखा अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 112(3) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अस्थायी फटाखा अनुज्ञप्तियों को दिनांक 20.10.2024 से 03. 11.2024 तक अवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। नवीनीकरण करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनीकरण का आवेदन पत्र विस्फोटक नियम 2008 में विहित प्रावधानों एवं समयावधि में निर्धारित शुल्क/विलम्ब शुल्क सहित प्राप्त होना चाहिए एवं तद्‌नुसार जांच उपरान्त ही नवीनीकरण किया जावें। नवीनीकरण आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ही प्रस्तुत हो। नवीननीकरण आदेश के पूर्व यह जांच कर ली जाये कि लायसेंसी जीवित है और उसके द्वारा ही फटाखा विक्रय स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही दुकान लगा कर विक्रय किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अपात्र तो नहीं है (विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा-6 क, के अनुसार), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति किसी अन्य को किराया पर या अन्य प्रकार के हस्तान्तरित नहीं की गई हो , विस्फोटक नियम, 2008 के नियम-118 की स्थिति में प्रतिवेदन तत्काल भेजा जावे। अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित लोक सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्थल पर ही फटाखा विक्रय करें यह सुनिश्चित किया जावें।आदेश में कहा गया है कि सेक्टर निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि अनुज्ञप्तिधारी, अनाधिकृत स्थल पर फटाखा विक्रय नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में संग्रहण एवं विक्रय नहीं करेगा।कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी पत्र निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

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