सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालक के विरुद्ध कार्यवाही कर जप्त किया गया थाना सारागांव पुलिस की त्वरित कार्यवाही

जप्त डीजे साउंड सिस्टम एवम DJ उपयोग किए वाहन क्रमांक CG -11- AR-6522
वाहन में बड़ी- बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो नियमों के विपरीत होना पाया गया।
डीजे में ध्वनि नापने यंत्र नहीं लगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालक के लिए अनिवार्य है
इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया जाकर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
डीजे संचालक का पुराना आपराधिक इतिहास भी चेक किया जा रहा है यदि पूर्व में कोलाहल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे के राजसात हेतु भी पत्र लिखा जाएगा
संचालक संतोष कुमार कश्यप उम्र 31 साल निवासी कोसमंदा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा
जांजगीर चांपा :- देर रात्रि में थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम कमरीद बस स्टैंड के पास डीजे साउंड अधिक आवाज से बजाय जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर जाकर देखा तो पाया की ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बज रहा था, वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था।
DJ संचालक संतोष कुमार कश्यप निवासी कोसमंदा थाना चांपा के विरुद्ध थाना सारागांव में धारा 4,5,15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाकर डीजे साउंड सिस्टम एवं उपयोग किए वाहन क्रमांक CG -11- AR- 6522 को जप्त कर विधिवत कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं सारागांव स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।