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संसद धक्का-मुक्की मामला: दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज के लिए स्पीकर से मांगी इजाजत, घायल सांसदो का बयान लेकर री-क्रिएट करेगी सीन

नई दिल्ली :-  संसद धक्का-मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने सीन रि-क्रिएट करने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अनुमति मांगा है. दिल्ली पुलिस घायल सांसदों का बयान लेगी और CCTV फुटेज मिलने के बाद संसद परिसर के मकर द्वार के पास जाकर सीन रि-क्रिएट करेगी।

19 दिसंबर को संसद परिसर में हुए धक्का-मुक्की कांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस संसद परिसर की सीसीटीवी फुटेज खंगालने वाली है. सीसीटीवी फुटेज के लिए दिल्ली पुलिस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से परमिशन मांगा है।

दिल्ली पुलिस घटना स्थल पर जाकर इस घटना की सीन भी रीक्रिएट कर सकती है. इसके अलावा राहुल गांधी को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी में है. मिली जानकारी के अनुसार पुलिस घायल सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटनास्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है।

स्ट्रीट थाने में बीजेपी नेताओं ने कराया है एफआईआर

अंबेडकर विवाद के बाद संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान धक्कामुक्की हुई थी. इसमें बीजेपी के दो सांसदाें प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हुए थे. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इन दोनों सांसदों को राहुल गांधी ने धक्का देकर गिराया. 19 दिसंबर की शाम को इस मामले में बीजेपी की ओर से सांसद हेमंग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत सौंपी. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल के खिलाफ 6 धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है. राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत केस दर्ज हुआ है. हालांकि, बाद में इस केस की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट को सौंप दी गई

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