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अभी नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया संशोधन, सजा पर लगाई रोक !

नईदिल्ली :- ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का कहना है, ”आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं…हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े…केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा बरकरार रखी है” और जो जुर्माना लगाया गया था, उसे रोक दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून नहीं लागू किया जाएगा।

वहीं इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि, ”हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की, सरकार ने कहा है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हमऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

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