छत्तीसगढ़पामगढ़

कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर जागरूकता जरूरी – न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शीलू केसरी

पामगढ़, 2 अगस्त 2025। राजस्व विभाग पामगढ़ के सभागार में आज “महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013” के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति पामगढ़ श्रीमती शीलू केसरी रहीं।

श्रीमती केसरी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की गंभीरता को रेखांकित करते हुए प्रतिभागियों को “विशाखा गाइडलाइन”, अधिनियम की प्रमुख धाराओं, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, घरेलू हिंसा अधिनियम, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित सभी महिलाओं से अपील की कि वे उत्पीड़न के किसी भी मामले में चुप न रहें और निर्भय होकर अपनी आवाज उठाएं।

कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री किरण कांत ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों और महिला हेल्पलाइन से जुड़ी जानकारी साझा की। कार्यक्रम का संचालन पीएलव्ही श्री गजानंद प्रसाद कश्यप द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन परियोजना अधिकारी श्रीमती अनिमा मिश्रा ने किया।

इस अवसर पर पीएलव्ही नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, श्रद्धा गुप्ता, सुरेंद्र कुमार बर्मन, सरिता लहरे, आशा खन्ना, श्यामकुमारी आर्ते, सुशीला लहरे, पामगढ़ की समस्त महिला अधिवक्ता, शिक्षिकाएं एवं व्यवहार न्यायालय पामगढ़ की महिला कर्मचारीगण उपस्थित रहीं।

यह कार्यशाला महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा कार्यस्थल को सुरक्षित एवं गरिमामय बनाए रखने की दिशा में एक सराहनीय पहल रही।

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