खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर की गई कार्यवाही

जांजगीर-चांपा 19 अगस्त 2025। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार एवं श्री अनिल कुमार साहू, खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में विगत 01 सप्ताह में खनिज उडनदस्ता दल प्रभारी श्री रेखालाल राजपूत, खनि निरीक्षक द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रो में खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण के प्रभावी रोकथाम हेतु औचक जॉच किया गया।
खनि अधिकारी ने बताया कि जॉच के दौरान हनुमानधारा चाँपा स्थित हसदेव नदी से खनिज रेत के अवैध उत्खनन करते 01 जेसीबी जप्त कर थाना चांपा की सुपुर्दगी मे दिया गया है तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रो से खनिज रेत के अवैध परिवहन के 08 प्रकरण (07 हाईवा एवं 01 टेक्टर) दर्ज किया गया है। इसी प्रकार खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर के अवैध परिवहन के 07 प्रकरण (06 हाईवा एवं 01 टेक्टर) दर्ज किया गया है। जप्त वाहनो को जिले के अलग-अलग थाने / परिसर चॉपा, बम्हनीडीह, मुलमुला, पुलिस लाईन, कलेक्ट्रेट परिसर के सुरक्षार्थ रखा जाकर वाहन मालिको के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि खनिज एवं राजस्व अमला द्वारा 15 अगस्त को शिवरीनारायण के पास ग्राम भोगहापारा का संयुक्त मौका जॉच के दौरान खनिज रेत अवैध भण्डारण का 01 प्रकरण दर्ज किया जाकर अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। खनिज उडनदस्ता दल द्वारा 18 अगस्त को शिवरीनारायण स्थित महानदी का मौके जाँच के दौरान बैराज के पास खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते नही पाया गया। महानदी में निर्मित बैराज के सभी गेट खोला गया है जिस कारण नदी में पानी भरा होना पाया गया।
खनिजो के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के उपरोक्त दर्ज प्रकरणों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। जिले में खनिजो के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इसी प्रकार आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।