
कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन ने राजस्व वसूली में गंभीर लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
समीक्षा बैठक में उजागर हुई लापरवाही
जारी आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर निर्धारण (डिमांड जनरेशन) का कार्य नहीं किया गया। इसके चलते नगर पालिका परिषद पंडरिया की राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सकी। शासन ने इस कृत्य को अधिकारियों के कर्तव्यों के प्रति उदासीनता मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा है।
सेवा नियमों का उल्लंघन
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2017 के नियम-33 के तहत अभिताभ शर्मा को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि की व्यवस्था
निलंबन अवधि के दौरान अभिताभ शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) देय होगा।




