छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को मिलेगा निशुल्क गैस सिलेंडर

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने ली गैस एजेंसी संचालकों की बैठक

       जांजगीर चांपा 24 अक्टूबर 2025/ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर ने कहा कि शिविर लगाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों से कहा कि वे पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर वितरण की प्रक्रिया में लक्ष्य की प्राप्ति की जाए और लाभ वितरण कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवेदन, फॉलोअप और पात्र हितग्राहियों को शीघ्रता से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच के बाद ही कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार हितग्राहियों को नए आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

कलेक्टर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वितरण की जानकारी ग्राम पंचायतों में सूचना पटल एवं स्थानीय माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी ताकि कोई पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए। यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कि जिले में अब 2 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत जिले में 6020 नए गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बैठक में खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नोडल अधिकारी श्री हेम प्रकाश साहू सहित जिले की सभी गैस एजेंसियों के डीलर उपस्थित रहे।

 

*योजनांतर्गत नवीन कनेक्शन हेतु जारी किए गए निर्धारित मापदंड*

 

पीएमयूवाय के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन हेतु पात्रता के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार यदि परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार रूपए प्रति माह से अधिक कमाता हो, व्यवसायिक कर या आयकर का भुगतान करता हो। घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवारों को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार रूपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वामी जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान के स्वामी, स्वयं की मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन अथवा मछली पकड़ने वाली नाव अथवा यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक एवं ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही एलपीजी कनेक्शन हों योजनांतर्गत लाभ पाने हेतु अपात्र होंगे।

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