सक्ती

कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक आयोजित

कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की

फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

कलेक्टर ने ऋणी एवं अऋणी किसानों को अधिक से अधिक फसल बीमा आवरण में शामिल करने के दिए निर्देश

सक्ती :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पर्यवेक्षक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री तोपनो द्वारा क्रियान्वयन बीमा कम्पनी को कृषि विभाग, सहकारिता एवं बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रचार कर फसलों के बीमा कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिये गए । उन्होंने जिले के सभी किसानों से फसलों का बीमा कराने के लिए अपील की है, ताकि आपदा की स्थिति में किसानों को क्षति पूर्ति हेतु दावा भुगतान मिल सके।बैठक में कलेक्टर ने बताया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नियत की गई है। बैठक में कलेक्टर ने ऋणी एवं अऋणी किसानों को अधिक से अधिक फसल बीमा आवरण में शामिल कराने के निर्देश दिए हैl

बैठक में उप संचालक कृषि श्री शंशाक शिन्दे ने बताया कि धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई तथा उड़द और मूंगफली फसल के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। जिले के लिये खरीफ मौसम में धान सिंचित फसलों के लिए 410 ग्राम व धान असिंचित फसलों के लिए 437 ग्राम अधिसूचित है। मक्का फसल के लिए ग्राम उपनी विकासखण्ड डभरा अधिसूचित है। इसी प्रकार उड़द फसल के लिए तीन राजस्व निरीक्षक मण्डल डभरा, धुरकोट व सपोस तथा मूंगफली फसल के लिए सपोस राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 24000 रुपए तथा धान असिंचित के लिये 17200 रुपए प्रति एकड है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 480 रुपए प्रति एकड़ तथा धान असिंचित के लिये 344 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 14400 रुपए, उड़द के लिए 8800 रुपए और मूंगफली के लिए 16800 रुपए प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 288 रुपए, उड़द के लिए 176 रुपए और मूंगफली के लिए 336 रुपए प्रति एकड़ जमा करना होगा।

इसी क्रम में श्री शंशाक शिन्दे ने बताया कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल बीमा बेहतर विकल्प होता है। विगत वर्ष 2023 खरीफ फसल में कुल 19075 ऋणी कृषकों एवं 1499 अऋणी कृषकों के द्वारा बीमा कराया गया था। जिसमें कुल 459 कृषकों को फसल क्षति की स्थिति में कुल राशि 2366465 रूपये का दावा भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज – आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। खरीफ फसल हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जूलाई 2024 तक है। उक्त बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख श्री दुष्यंत कुमार रायस्त, श्री बी. एल. कंवर अधीक्षक भू-अभिलेख, सुश्री माहेश्वरी तिवारी सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मनोज वर्मा लीड बैंक अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक सक्ती, श्री एस. एस. पैंकरा नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सक्ती, श्री दुष्यंत सोनी प्रभारी जिला सूचना अधिकारी, श्री मनजेश यादव जिला प्रतिनिधि, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस, श्री रमाकांत चन्द्रा एवं श्री आनंदी राम पटेल कृषक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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