छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई – नाबालिग बालिका का रोका गया विवाह

जांजगीर-चांपा 19 जून 2026। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में बाल विवाह की सूचना पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम पंचायत चुरतेला, विकासखंड पामगढ़ में जांच की गई।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत- चुरतेला, पामगढ में श्री रघुनंन्दन कसेर थान व तह- पामगढ में बालिका एवं श्री अनिल कसेर थान व तह- पामगढ में बालक के घर जाकर उसके अंकसूची जांच की जहां बालिका का उम्र 14 वर्ष 9 दिन एवं बालक उम्र 18 वर्ष 1 माह 12 दिन होना पाया गया। जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बालिका, उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात् स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालक के माता-पिता की सहमति से बालक एवं बालिका के विवाह को रोका गया एवं लड़कियों के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा लड़को के लिए निर्धारित 21 वर्ष क पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया।

जांच दल में पर्यवेक्षक सुश्री ममता पटेल, श्रीमती मनिषा जांगडे, पुलिस विभाग से सब इन्सपेक्टर, श्री सुरेश कुमार, प्रधान आरक्षक श्री रामलाल मारकण्डे, श्रीमती ममता कश्यप नगर सैनिक, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन 1098 से श्रीमती अल्का फॉक, श्री भुपेश कश्यप आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती लखेश्वरी अनंत, श्रीमती तेजस्वी महिपाल उपस्थित थे।

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