क्राईम (अपराध)छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर की गई कार्यवाही

जांजगीर-चांपा 25 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं खनि अधिकारी श्री अनिल कुमार साहू के मार्गदर्शन में खनिज उडनदस्ता दल प्रभारी खनि निरीक्षक श्री आर एल राजपूत द्वारा जिला जॉजगीर चांपा के बम्हनीडीह, खपरीडीह, केराकछार-पंतोरा तथा शिवरीनारायण क्षेत्र में खनिजो के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु वाहनो एवं स्थानो का औचक जॉच किया गया।

खनि अधिकारी श्री अनिल साहू ने बताया कि जॉच के दौरान जिला जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह एवं खपरीडीह क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध परिवहन करते 06 ट्रेक्टर एवं ग्राम केराकछार-पंतोरा क्षेत्र से 06 ट्रेक्टर इस प्रकार कुल 12 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें से जप्त 06 वाहनों को कलेक्टर परिसर जॉजगीर तथा 06 वाहनो को पंतोरा थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसी प्रकार शिवरीनारायण क्षेत्र में पुलिस थाना शिवरीनारायण अमला के सहयोग से खनि अमला जांजगीर-चांपा द्वारा रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन कार्य में संलिप्त 04 वाहन जिसमें 01 जेसीबी तथा 03 ट्रेक्टर को खनिज नियम के तहत् जप्ति किया जाकर पुलिस थाना शिवरीनारायण के सुरक्षार्थ रखा गया है।

उपरोक्त दर्ज प्रकरणो में खनिजो के अवैध उत्खननकर्ताओं / परिवहनकर्ताओं/भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(ख) के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी. जांजगीर-चांपा को परिवहन नियम के तहत् उपरोक्त वहानों के लाईसेंस निरस्त करने संबंधी कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भण्डारण से संबंधित प्राप्त सूचना एवं शिकायतों की खनिज अमला तथा जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरंतर जॉच करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

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