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बड़ी राहत : शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत

रायपुर, 2 जनवरी 26। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

करीब 168 दिनों के बाद चैतन्य बघेल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन ही ईडी ने भिलाई स्थित उनके निवास से उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उल्लेख है।

जांच एजेंसियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में आरोप है कि कथित शराब घोटाले से राज्य के राजकोष को भारी नुकसान हुआ और लगभग 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई घोटाले से जुड़े लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

हाईकोर्ट के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।

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