छत्तीसगढ़बिलासपुर

पत्रकार दम्पत्ति को जान से मारने की धमकी: मामा–भांजा की तिकड़ी पर हत्या की साजिश का आरोप, पुलिस की लापरवाही से अपराधियों के हौसले बुलंद

बिलासपुर :- कोयला सायडिंग व कोल डिपो से जुड़े समाचारों के प्रकाशन से बौखलाए आपराधिक प्रवृत्ति के मामा–भांजा की तिकड़ी द्वारा बिलासपुर के एक पत्रकार दम्पत्ति को जान से मारने की धमकी देने, सोशल मीडिया पर अश्लील गाली-गलौच करने तथा अवैध हथियार दिखाकर हत्या की साजिश रचने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पत्रकार दम्पत्ति द्वारा नामजद शिकायत के बावजूद आरोपियों के विरुद्ध अब तक कठोर एवं गैर-जमानतीय धाराओं में कार्रवाई नहीं किए जाने से अपराधियों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं।

जयरामनगर निवासी डीपी गोस्वामी, जो दैनिक नया इंडिया, न्यू इंडिया टाइम्स वेबसाइट एवं राष्ट्रीय हिंदी दैनिक पोर्टल न्यूज में पत्रकारिता करते हुए ब्यूरो चीफ हैं, तथा उनकी धर्मपत्नी दिव्या पुरी गोस्वामी भी पत्रकार हैं। दोनों द्वारा कोल वॉशरी, कोल सायडिंग, कोल डिपो से संबंधित गतिविधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावित ग्रामीणों की आपत्तियों को समाचारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसी निष्पक्ष पत्रकारिता से आक्रोशित होकर संबंधित कोल व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा कथित रूप से संजय पांडेय, विकास तिवारी एवं अनुराग तिवारी (निवासी जयरामनगर, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर) को पत्रकार दम्पत्ति को डराने-धमकाने एवं नुकसान पहुँचाने की सुपारी दी गई।

आरोप है कि उक्त तीनों आरोपी लगातार सोशल मीडिया एवं प्रत्यक्ष रूप से पत्रकार दम्पत्ति को धमकियां दे रहे हैं, घर के सामने आकर गाली-गलौच कर भय का माहौल बना रहे हैं। कई बार अवैध बंदूक व पिस्तौल दिखाकर घर में घुसकर हत्या करने की धमकी भी दी गई है। इस कारण गोस्वामी दम्पत्ति मानसिक भय, असुरक्षा और दबाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं।

इस गंभीर मामले में थाना मस्तूरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 415/2025 (दिनांक 26.06.2025) एवं 548/2025 (दिनांक 28.05.2025) अंतर्गत धारा 79, 35 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बावजूद इसके आरोपियों के विरुद्ध केवल मामूली धाराएं लगाई गईं, जबकि आरोपों की प्रकृति अत्यंत गंभीर एवं गैर-जमानतीय बताई जा रही है।

पीड़ित पत्रकार दम्पत्ति का आरोप है कि 17 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच आरोपियों द्वारा उनके घर के सामने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि “तुम्हारा हाल भी बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर जैसा करेंगे।” 19 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 9–10 बजे भी षड्यंत्रपूर्वक घर के सामने रुककर धमकियां दी गईं।

पत्रकार दम्पत्ति का कहना है कि आरोपियों द्वारा पहले भी कई बार असफल षड्यंत्र किए जा चुके हैं तथा यदि शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी हत्या की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपों के समर्थन में उनके पास ऑडियो, वीडियो एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने की बात भी कही गई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी समझौते का दबाव बनाने के उद्देश्य से यह भय का वातावरण बना रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि आरोपी संजय पांडेय एवं उसके भांजों के विरुद्ध पूर्व में भी तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा अन्य पीड़ितों द्वारा भी लगभग 8–10 शिकायतें की जा चुकी हैं। इसके बावजूद कठोर कार्रवाई न होने से आरोपी लगातार अपराध करते चले आ रहे हैं।

इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार दम्पत्ति डीपी गोस्वामी एवं दिव्या गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक (DGP), आईजी बिलासपुर रेंज एवं पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से लिखित शिकायत कर आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानतीय धाराओं में कड़ी एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

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