किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अब अनिवार्य

एसपी विजय कुमार पाण्डेय (IPS) की पहल पर कलेक्टर ने जारी की निषेधाज्ञा, नियमों का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई
जांजगीर-चांपा 23 जुलाई 2026। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने तथा अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।
पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा निषेधाज्ञा जारी करते हुए जिले के सभी मकान मालिकों के लिए अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना अथवा पुलिस चौकी में उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
आदेश का उद्देश्य
इस निर्णय का उद्देश्य जिले में निवासरत बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन सुनिश्चित करना, अवैध अप्रवासियों की पहचान करना, अपराधों की रोकथाम करना तथा किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को समय रहते रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था स्थापित करना है।
मकान मालिकों के लिए आवश्यक निर्देश
– किरायेदार रखने से पहले उसकी पहचान एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करें।
– किरायेदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर एवं पहचान संबंधी जानकारी निकटतम थाना या पुलिस चौकी में जमा कराएं।
– नए किरायेदार के आने तथा पुराने किरायेदार के मकान छोड़ने की सूचना तत्काल संबंधित थाना/चौकी को दें।
– किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी बिना विलंब पुलिस को उपलब्ध कराएं।
जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों एवं मकान मालिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आमजन की सतर्कता और सहभागिता से ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं अपराधमुक्त समाज का निर्माण संभव है।
“सतर्क नागरिक – सुरक्षित समाज” जांजगीर-चांपा पुलिस




