जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में मांस-मदिरा पर रोक, 4 सितंबर को रहेगा शुष्क दिवस

रायपुर, 3 सितंबर 2026। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने मांस और मदिरा की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। शासन के आदेश के अनुसार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस रहेगा।
इस दौरान प्रदेश की सभी देशी-विदेशी शराब दुकानों के साथ रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब एवं अन्य मदिरा परोसने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच कर अवैध मदिरा मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानें भी बंद रहेंगी।
शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




