कबीरधामकवर्धा

अमानक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

अमानक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

कवर्धा, 13 फरवरी 2023। उर्वरक निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान अधोहस्ताक्षरी एवं उर्वरक निरीक्षक, क्षेत्र कवर्धा द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण के अंतर्गत मेसर्स महावीर कृषि केन्द्र कवर्धा से नमूने लिए जाकर विश्लेषण के लिए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए थे। प्रयोगशाला के पत्र अनुसार प्राप्त विश्लेषण परिणाम के आधार पर मेसर्स महावीर कृषि केन्द्र कवर्धा निर्माता एन.एफ.एल. नोएड उत्तरप्रदेश, उर्वरक-डीएपी बैच-एलवोआई-03, नमूना दिनांक 19 जनवरी 2023 को नमूना लेते समय उपलब्ध स्कंध 01 टन और विश्लेषण पश्चात प्राप्त सक्रिय तत्व टोटल पी2ओ5-35.55, डब्लयू/एस पी2ओ5-37.92, प्रतिशत पाया गया। अतः उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 19(1) क के अंतर्गत उपरोक्त अमानक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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