जांजगीर-चांपा

लोकसभा निर्वाचन-2024 -समस्त शस्त्र लायसेंसियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस के भीतर जमा करने होंगे अपने अस्त्र-शस्त्र

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने जारी किया आदेश

 जांजगीर-चांपा :- आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 जो जांजगीर-चाम्पा जिले में 7 मई 2024 को मतदान तथा 4 जून 2024 को मतगणना संपन्न होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराने तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु साथ ही साथ आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए जांजगीर-चाम्पा जिला सीमा क्षेत्रों में आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों में जमा करने कहा है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचन के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) धारा 21 के तहत जांजगीर-चाम्पा जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंसधारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें एवं संबंधित पुलिस थाने से उसकी पावती प्राप्त कर लेवें। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिलों से आये लायसेंसियों पर भी लागू होगा। यह आदेश जारी तिथि में आदर्श आचरण संहिता समाप्ति होने तक प्रभावशील रहेगा। इसके बाद वैध अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र को थाने से वापस प्राप्त कर सकेगे।

इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेगें। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट जांजगीर-चाम्पा मे लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। दिनांक 16 मार्च से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) तक के लिए जांजगीर-चाम्पा जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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