क्राईम (अपराध)छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

अपने ही बड़े भाई को कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर हत्या करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार थाना जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही

नाम आरोपी बलराम साहू पिता स्व. महावीर साहू उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड के 11 डिपरीपारा बिरगहनी थाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा

घटना में प्रयुक्त टांगी को किया गया बरामद

आरोपी के विरूद्ध धारा 103 (1) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

मृतक खोजराम साहू उम्र 45 साल निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर 

जांजगीर चांपा :- प्रार्थी फिरनलाल साहू निवासी डिपरीपारा बिरगहनी थाना जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतक खोजराम साहू काफी उपद्रव किस्म का है तथा शराब पीकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करते रहता है जिसके उपद्रव व लड़ाई झगडा करने के कारण आरोपी बलराम साहू हमेशा गुस्साये रहता था तथा खोजराम का मर्डर कर दूंगा कहते रहता था। दिनांक 02.12.2024 को प्रार्थी तथा उसके दोनो भाई तथा परिवार के लोग खाना खाकर सो रहे थे तभी रात्रि करीबन 10.30 बजे प्रार्थी का छोटा बेटा नितिश कुमार साहू का चिल्लाने का आवाज आया तो प्रार्थी घर के आंगन में जाकर देखा कि आरोपी बलराम साहू द्वारा टांगी से अपने बड़े भाई खोजराम साहू के सिर में कई वार किया था जिससे जमीन में गिरकर खून से लथपथ पड़ा था। प्रार्थी आरोपी बलराम साहू से पुछा की भाई खोजराम को क्यो मार दिये हो तब आरोपी बोला कि पास मत आओं नहीं तो तुम्हे भी मार दूंगा, उसके प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी के हाथ को पकड़ कर घर अंदर खिंची तब बलराम साहू टांगी को खोजराम के पास छोड़कर भाग गया खोजराम की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी कि रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 923/24 धारा 103 (1) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया।

 

⏩ हत्या जैसे प्रकरण की गंभीरता से लेते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में तत्काल जांजगीर पुलिस द्वारा घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण कर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही के उपरांत शव का पीएम कराया गया है डाक्टर के द्वारा शार्ट पीएम में मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का होने लेख किया गया है।

 

⏩ प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी बलराम साहू निवासी बिरगहनी को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये अपने मेमोरेण्डम में मृतक के उपद्रव के कारण रंजीश रखते हुये टांगी से प्राणघातक हमला कर हत्या करना तथा घटना में प्रयुक्त टांगी को घटना स्थल पर छोड़कर भाग जाना बताया गया। विवेचना दौरान आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 03.12.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, ASI रामप्रसाद बघेल, आरक्षक वीरेंद्र कुमार भैना, संतोष कुमार भानु, सुनील कुमार सूर्यवंशी एवं थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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