नाबालिक बालिका को बहला, फुसलाकर भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार थाना सारागांव पुलिस की त्वरित कार्रवाई

नाम आरोपी समीर कुमार कुर्रे उम्र 19 वर्ष साकिन कोटाडबरी थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा
आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2) 64(2) (m),65(1), 87 BNS एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चांपा :- नाबालिक बालिका को दिनांक 08/01/25 को रात्रि करीब 9.00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, कि रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अप.क्रं. 03/25 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में आरोपी समीर कुमार कुर्रे को मुखबिर सूचना के आधार से पकड़ा जिसके कब्जे से अपहृता नाबालिक बालिका को बरामद किया गया।
विवेचना दौरान आरोपी को घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया जिसके द्वारा बताया की नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करना बताया जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर 12/01/2025 न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कारवाही में निरीक्षक सावन कुमार सारथी थाना प्रभारी सारागांव एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।