होटल संचालक को रात्रि में लोहे का कत्ता दिखाकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को थाना बिर्रा पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपियों के विरुद्ध धारा 294,506,34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चांपा :- प्रार्थी भूपेंद्र साहू निवासी सिलादेही का जो ग्राम सिलादेही में होटल चलाता है कि रात्रि करीब 10:00 बजे आरोपी (01) किशन केंवट उम्र 20 वर्ष (02) राज कुमार कहरा उम्र 24 वर्ष (03) विजय साहू उम्र 21 वर्ष सभी निवासी सिलादेही थाना बिर्रा जिला जांजगीर चाम्पा (छ. ग.) होटल में आए और होटल मालिक को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी किशन केंवट अपने पास रखे कत्ता को लहराते हुए बोला कि तुमको और तुम्हारे बेटा को जान से मारकर फेंक देंगे कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 62/2024 धारा 294, 506, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अति. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल एवम SDOP चांपा श्री यदुमणि सिदार के उचित मार्ग दर्शन में* थाना बिर्रा पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पहुंचकर आरोपियों का पतासाजी कर पकड़ा गया, तथा आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार करने से घटना में प्रयुक्त लोहे की कत्ता को बरामद किया गया।
विवेचना दौरान आरोपी (01) किशन केंवट (02) राज कुमार कहरा (03) विजय साहू सभी निवासी ग्राम सिलादेही थाना बिर्रा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 15.04.24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि. कृष्ण पाल सिंह थाना प्रभारी बिर्रा, सउनि फुलेश्वर सिंह सिदार, आर. रघुवीर यादव, मनीष सोनवान सनोहर जगत हरप्रसाद सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा।