सक्ती

निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनो के मालिक आवश्यक दस्तावेज तीन दिवस के भीतर कराए जमा

सक्ती :- विधानसभा निर्वाचन-2023 में भुगतान हेतु शेष एवं लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दल एवं अन्य निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहण किये गये वाहनों का भुगतान किया जाना है। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वाहन मालिक अपने वाहनों के आर.सी.बुक की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति, वाहन मुक्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति 3 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय सक्ती में जमा करें ताकि भुगतान की अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। उक्त वांछित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है तथा निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेंगें।

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